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राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य में शिकायतें और द्वितीय अपीलें सुनता है।

⏱ 2 मिनट पढ़ें✓ तथ्य जाँचे गए 23 अक्टूबर 2026

विषय-सूची

एक नज़र में

  1. नियुक्ति समिति (धारा 15(3)): मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री; इसकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है।
  2. जन सूचना अधिकारी पर शास्ति: प्रतिदिन 250 रुपये, कुल अधिकतम 25,000 रुपये (धारा 20(1))।
  3. सदस्य: एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त (धारा 15(2))।

तथ्य

कानूनसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, अध्याय 4, धाराएँ 15-17
गठनराज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा (धारा 15(1))
पात्रताविधि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन-माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान व अनुभव वाले सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति (15(5))
अयोग्यसंसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, लाभ का पद धारण करने वाला, राजनीतिक दल से जुड़ा या कारोबार/व्यवसाय करने वाला (15(6))
संस्था का प्रमुखराज्य मुख्य सूचना आयुक्त; सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन उसके पास (15(4))
मुख्यालयराज्य सरकार जिस स्थान को अधिसूचना से निर्दिष्ट करे (15(7))
कार्यकालतीन वर्ष (सूचना का अधिकार नियम, 2019 का नियम 12); 65 वर्ष की आयु के बाद कोई पद पर नहीं रहता (धारा 16)
वेतन और सेवा-शर्तेंधारा 16(5) में 2019 के संशोधन के बाद केन्द्र सरकार निर्धारित करती है
विनियमराजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम, 2007, धारा 15(4) के अंतर्गत

पद से हटाना (धारा 17)

  • सिद्ध कदाचार या अक्षमता: राज्यपाल के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच और प्रतिवेदन के बाद राज्यपाल के आदेश से हटाया जाता है।
  • जाँच के दौरान राज्यपाल उसे निलंबित कर सकता है।
  • बिना जाँच के राज्यपाल उसे हटा सकता है जो दिवालिया घोषित हो, नैतिक अधमता के अपराध में दोषसिद्ध हो, पद के बाहर वेतनभोगी नियोजन करे, शारीरिक/मानसिक अशक्त हो, या ऐसा हित अर्जित करे जो उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

शिकायत, अपील और शास्ति

  • धारा 18: सूचना न पाने वाले व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त कर उनकी जाँच करना।
  • धारा 19(3): प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध आयोग में द्वितीय अपील।
  • धारा 20(1): शास्ति उस जन सूचना अधिकारी पर लगती है जो बिना उचित कारण आवेदन लेने से इनकार करे, समय पर सूचना न दे, द्वेषपूर्वक मना करे, गलत या भ्रामक सूचना दे या सूचना नष्ट करे; पहले उसकी सुनवाई होती है और उचित रूप से कार्य करना उसे सिद्ध करना होता है।

याद रखें: ये अक्सर उलझते हैं

  • समिति का आकारसूचना आयोग में तीन (मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री) · मानवाधिकार आयोग में चार (मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष); उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी में नहीं।
  • कौन हटाता हैसूचना आयुक्तों को राज्यपाल · आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति।

खुद को परखें: परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) 2022 · प्रश्न 64

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?

  1. (1)15,000
  2. (2)20,000
  3. (3)25,000
  4. (4)30,000
उत्तर देखें

आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 · प्रश्न 36

राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफ़ारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है ?

  1. (1)मुख्यमंत्री
  2. (2)राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता
  3. (3)मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत केबिनेट मंत्री
  4. (4)उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
उत्तर देखें

✓ (4) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

पूरा प्रश्न-पत्र देखें

संरक्षण अधिकारी 2022 · प्रश्न 22

निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें : कथन 1 : राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। कथन 2 : राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें :

  1. (1)केवल कथन 1 सत्य है।
  2. (2)केवल कथन 2 सत्य है।
  3. (3)कथन 1 और 2 सत्य हैं।
  4. (4)कथन 1 और 2 असत्य हैं।
उत्तर देखें

✓ (1) केवल कथन 1 सत्य है।

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