राजस्थान विधानसभा ने अशांत क्षेत्र विधेयक, 2026 पारित किया; गुजरात के 1991 के अधिनियम की तर्ज पर
मार्च 2026 में राजस्थान विधानसभा ने अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसर से बेदखली से किरायेदारों के संरक्षण संबंधी विधेयक, 2026 (अशांत क्षेत्र विधेयक) पारित किया। 'अशांत' अधिसूचित क्षेत्र में सरकारी अनुमति के बिना संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकेगा; बिना अनुमति किया गया अंतरण शून्य होगा। यह कानून 1991 के गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम की तर्ज पर है।
परीक्षा की दृष्टि सेविधेयक का नाम; गुजरात के 1991 के अशांत क्षेत्र अधिनियम की तर्ज पर
स्रोत:UNI (नए टैब में खुलता है)National Herald (नए टैब में खुलता है)LiveLaw (नए टैब में खुलता है)